आगरा: मनीषा हत्याकांड में डॉक्टर को दस साल का कारावास
मनीषा हत्याकांड के ग्यारह साल पुराने चर्चित मामले में फैसला आ गया है। अदालत ने गैर इरादतन हत्या, गर्भपात एवं एमटीपी ऐक्ट के तहत मां श्रृंगार हॉस्पिटल ट्रांस यमुना कॉलोनी द्वितीय के संचालक डॉ. कुमरपाल सिंह (केपी सिंह) को दोषी पाया है अपर जिला जज रनवीर सिंह ने आरोपी डॉ. कुमरपाल सिंह को दस वर्ष … Read more