आयकर रिटर्न भरना (ITR) और संशोधित करना अब काफी आसाना कर दिया गया है ऐसे में सही समय पर और बेहद सावधानी से रिटर्न भरना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है
इसमें छोटी सी चूक आपके लिए परेशानी का सबब बन सकती है इसके लिए आपको आयकर विभाग से नोटिस भी मिल सकता है यदि रिफंड बनता है तो वह भी फंस सकता है यदि रिटर्न भरने में आपसे कोई गलती हो गई है तो बेहद आसान तरीकों से उसे सुधार कर संशोधित कर सकते हैं
घर बैठे कर कर सकतें यह काम-
1-सबसे पहले आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाएं
2-इसके बाद आपको ई-फाइल मेन्यू के विकल्प पर क्लिक करना है और रेक्टिफिकेशन लिंक पर क्लिक करना है
3-यहां आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू से ऑर्डर/इंटिमेशन टू रेक्टीफाइ’ विकल्प से आकलन वर्ष का चयन करना है
4-इसके बाद आपके सामने एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुलेगा। यहां आप अपने सुधार की वजह चुन सकते हैं
5-यहां अपडेट की गई जानकारी भरने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें
6-अब अगर यह अनुरोध (रिक्वेस्ट) सबमिट हो गई है तो आपको सक्सेस मैसेज दिखाया जाएगा
7-इससे संबंधित मेल भी आपकी मेल आईडी पर प्राप्त होगा
अनुरोध स्थिति की जांच ऐसे करें
- अगर आपने आईटीआर में संशोधन किया है तो आप उसका स्टेटस भी आसानी से देख सकते हैं
- इसके लिए आपको आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाना होगा
- इसके बाद आपको यहां माई अकाउंट मेन्यू में ‘व्यू ई-फाइल रिटर्न/फॉर्म्स’ का विकल्प दिखाई देगा
- यहां ड्रॉपडाउन सूची से रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट विकल्प चुनें और फिर सबमिट करें
- इसके बाद आप अपने अनुरोध की स्थिति देख सकते हैं
आयकर विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 31 जुलाई 2022 तक करीब 5.83 करोड़ आईटीआर दाखिल किए गए, जिनमें से 72.42 लाख रिटर्न आखिरी दिन दाखिल किए गए इसके बावजूद काफी बड़ें सख्यां में ऐसे लोग हैं
किसी तकनीकी वजह या किसी अन्य कारण से आईटीआर समय से नहीं दाखिल कर पाएं हैं I ऐसे लोग जिनकी आय पांच लाख रुपये से कम है वह एक हजार रुपये जुर्माना देकर आईटीआर भर सकते हैं जिनकी आय पांच लाख रुपये से अधिक है उन्हें पांच हजार रुपये का जुर्माना चुकाकर आईटीआर भरना होगा
रिटर्न के 30 दिनों के भीतर सत्यापन जरूरी-
पिछले माह आयकर विभाग ने करदाताओं की तरफ से आयकर रिटर्न जमा करने के बाद उसके वेरीफिकेशन की समयसीमा को 120 दिन से घटाकर 30 दिन कर दिया है समसीमा में कटौती का प्रावधान एक अगस्त से ही लागू हो गया है
आईटीआर के वेरीफिकेशन फॉर्म को जमा करने या उसके ई-वेरीफिकेशन की समयसीमा अब रिटर्न दाखिल करने कें बाद 30 दिन की होगी आईटीआर दाखिल करने के बाद करदाता को उसका इलेक्ट्रॉनिक या भौतिक रूप में वेरीफिकेशन कराना होता है अगर तय समयसीमा के भीतर वेरीफिकेशन नहीं कराया जाता है तो आयकर विभाग उसे अवैध घोषित कर देता है।