अगर आपने नियत तारीख के बाद यानी 31 जुलाई, 2022 के बाद और 31 दिसंबर, 2022 से पहले आयकर रिटर्न दाखिल किया तो 5,000 रुपये जुर्माना देना होगा
लेकिन अगर करदाता की सालाना कर योग्य आय 5 लाख रुपये से कम है तो 1,000 रुपये का जुर्माना देना होगा इसलिए डेट बढ़ने का इंतजार करना छोड़ दें केंद्र सरकार के बड़े अधिकारियों की तरफ से विभिन्न मंचों के माध्यम से यह बार-बार बताया जा रहा है कि उसकी टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तारीख को आगे बढ़ाने की फिलहाल कोई योजना नहीं है
ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है और उस दिन रविवार है। रविवार के दिन बैंक बंद रहते हैं।आमतौर पर अब आयकर रिटर्न ऑनलाइन भरा जाता है, लिहाजा इसमें बैंक जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी रविवार को बैंक नेटवर्क की मेंटिनेंस या नेट बैंकिंग में समस्या आने से आप जुर्माना झेलने को बाध्य हो सकते हैं
वैसे भी इस बार आयकर विभाग के टैक्स पोर्टल को लेकर काफी शिकायतें आ रही हैं। करदाता को टैक्स भरने के लिए चालान का इस्तेमाल करना होता है। अगर किन्हीं वजहों से ऑनलाइन भुगतान में संकट आया तो भुगतान के लिए बैंक की शाखा में जाने की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा, टीडीएस सर्टिफिकेट भी बैंक से ही मिलता है।