अगर आप भी करदाता हैं तो आपके लिए बड़ी अपडेट है। साल 2021 में, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एनुअल इन्फोर्मेशन स्टेटमेंट लाॅन्च किया था। एनुअल इन्फोर्मेशन स्टेटमेंट में साल भर के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की जानकारी उपलब्ध रहती है
एक करदाता के लिए जरूरी है कि एनुअल इन्फोर्मेशन स्टेटमेंट और इनकम टैक्स रिटर्न की सभी जानकारी आपस में मिले। अगर ऐसा नहीं हुआ तो टैक्सपेयर्स के सामने नई समस्या खड़ी हो सकती है
अगर आपने इस साल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय एनुअल इन्फोर्मेशन स्टेटमेंट डाउनलोड करना भूल गए और आपके ITR में दी गई जानकारी आपके एनुअल इन्फोर्मेशन स्टेटमेंट से मैच नहीं करती है तब आपको डिपार्टमेंट के नोटिस का सामना भी करना पड़ सकता है
उदाहरण के तौर आपका एक बैंक अकाउंट है। जोकि दो साल पहले बंद हो चुका है। लेकिन आपने ITR में इसकी जानकारी नहीं दी है। ऐसे में एनुअल इन्फोर्मेशन स्टेटमेंट में दिखाएगा कि आप इससे ब्याज कमा रहे हैं। ऐसे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे अतिरिक्त टैक्स की मांग कर सकता है