फाइनेंशियल ईयर 2021-22 या असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए ITR दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2022 है
इस उम्मीद में बहुत से टैक्सपेयर्स ने अब तक अपना रिटर्न दाखिल कि सरकार ITR फाइल करने की डेडलाइन को बढ़ा सकती है। लेकिन रेवेन्यू सेक्रेटरी तरुण बजाज ने स्पष्ट किया कि केंद्र 31 जुलाई की समय सीमा बढ़ाने पर विचार नहीं कर रहा है
रेवेन्यू सेक्रेटरी ने कहा, ‘लोग सोच रहे थे कि तारीखें बढ़ जाएंगी क्योंकि पहले के समय में ऐसा ही होता आया है। इस कारण से शुरुआत में रिटर्न दाखिल करने की रफ्तार धीमी थी लेकिन अब रोजाना 15-18 लाख रिटर्न जमा हो रहे हैं आने वाले दिनों में ये बढ़कर 25-30 लाख हो सकते हैं
ऐसे फाइल कर सकते हैं इनकम टैक्स रिटर्न-
- सबसे पहले https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/login पर जाएं।
- यहां अपना यूजर आईडी भरें और फिर Continue पर क्लिक करें। अपना पासवर्ड डालें और लॉगिन करें। अगर पासवर्ड आपको याद नहीं है तो Forgot Password पर क्लिक करें और नया पासवर्ड बना सकते हैं।
- लॉगिन के बाद के आप e-file पर क्लिक करें। उसके बाद File Income Tax Return के विकल्प को चुनें।
- असेसमेंट ईयर 2021-22 को सलेक्ट करें और फिर continue करें।
- आपको Online और Offline के लिए ऑप्शन मिलेगा। इसमें आप Online को सलेक्ट करें और ‘पर्सनल’ ऑप्शन को चुनें।
- अब ITR-1 या ITR-4 में से किसी एक ऑप्शन को चुनें और continue करें।
- अगर आप वेतनभोगी हैं तो ITR-1 को सलेक्ट करें। उसके बाद आपके सिस्टम पर फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। फिर ‘Filling Type’ में जाकर 139(1)- Original Return सलेक्ट करें।
- इसके बाद आपके सामने सलेक्ट किया गया फॉर्म खुल जाएगा, जिसमें सभी मांगी गई जानकारियां भरें और सेव करते रहें। इसमें बैंक खाते की डिटेल सही से भरें।
- अगर आप ऊपर OFFLINE मोड सलेक्ट करते हैं तो फिर डाउनलोड फॉर्म में सभी जानकारियां भरने के बाद आपको Attach File का ऑप्शन नजर आएगा, जहां अपने फॉर्म को अटैच करें।
- फाइल को अटैच करने के बाद, साइट फाइल को वैलिडेट यानी सत्यापित कर देगी और वैलिडेशन के बाद “Proceed To Verification” पर क्लिक करें।
- इस तरह से आपका रिटर्न फाइल हो जाएगा और अब आप अपने रिटर्न को वैरिफाई करने के लिए E-Verification कर सकते हैं।