26 जुलाई 2022 तक 3.4 करोड़ से अधिक ITR दाखिल हो चुके हैं। लगभग 30 लाख ITR तो केवल 26 जुलाई, 2022 को ही दाखिल किए गए
असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए ITR फाइल करने की लास्ट डेट 31 जुलाई, 2022 है। अगर अभी तक आपने ITR फाइल नहीं किया है तो आपको लेट फीस देनी पड़ सकती है
अगर कटता है टीडीएस तो जरूर भरें ITR-
टैक्स और निवेश एक्सपर्ट के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति ITR फाइल नहीं करता है, तो वह TDS कटौती पर आईटीआर रिफंड का दावा नहीं कर सकता है। इसलिए, जिनका टीडीएस डिडक्शन होता है उनके लिए आयकर रिटर्न फाइल करना अनिवार्य होता है
फिर चाहे उनकी सालाना आय आयकर सीमा से कम यानी ₹2.5 लाख प्रति वर्ष ही क्यों न हो जब आपकी सालाना आय सीमा से कम है, तब भी आईटीआर दाखिल करना समझदारी क्यों है? इस पर डेलॉयट इंडिया की पार्टनर आरती रावते ने कहा, “यह सलाह दी जाती है कि कम इनकम होने पर भी शून्य आयकर रिटर्न दाखिल करें इससे आपको कई फायदे मिलेंगे
जब आपको पासपोर्ट रिन्यूअल या वीजा के लिए आवेदन करना होगा तब वहां आपको यह डिटेल काम आ सकता है इसके अलावा कई बार ऐसा होता है टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा ऑटोमेटेड नोटिस भेजकर कारण पूछा गया कि टैक्स रिटर्न क्यों दाखिल नहीं किया गया है अगर आप रिटर्न दाखिल करते हैं तो आईटी डिपार्टमेंट की तरफ से पूछे जाने वाले इस सवाल से बच जाएंगे
एक्सपर्ट्स के मुताबिक कोई अपने नियोक्ता या किसी अन्य भुगतानकर्ता द्वारा काटे गए टीडीएस के खिलाफ आईटीआर रिफंड का दावा नहीं कर सकता है। इसलिए, यदि आपकी आय छूट सीमा से कम है, तब भी आयकर रिटर्न दाखिल करना भी फायदेमंद है
यदि आप किसी लोन के लिए आवेदन करना चाहते हैं, चाहे वह होम लोन हो या कार लोन या फिर पसर्नल लोन, बैंक या लोन देने वाले संस्थान आईटी रिटर्न मांगता है और अगर आप आईटी रिटर्न जमा करते हैं तो आपका लोन जल्दी अप्रूल हो जाएगा।