जुलाई का महीना लगभग समाप्त हो गया है। एक दिन बाद अगस्त का महीना शुरू हो जाएगा। हर महीने की तरह इस बार भी अगले महीने से कई अहम बदलाव होने जा रहे हैं
ये ऐसे बदलाव हैं जो सीधे आपके पॉकेट पर असर डालेंगे। इन बदलावों में गैस की कीमत, बैंकिंग सिस्टम, ITR, पीएम किसान सम्मान निधि, पीएम फसल बीमा योजना में होनेवाला अपडेट शामिल है। तो आइए जानते हैं 1 अगस्त से जानिए क्या-क्या नियम बदल रहे हैं
1. बैंक ऑफ बड़ौदा ने बदला चेक से पेमेंट का नियम-
यदि आपका खाता बैंक ऑफ बड़ौदा में है तो ध्यान दें कि 1 अगस्त से बैंक ऑफ बड़ौदा में चेक द्वारा भुगतान करने के नियम बदल जाएंगे। आरबीआई ने बैंक ऑफ बड़ौदा को गाइडलाइन जारी किया था। गाइडलाइन के अनुसार 5 लाख रुपये या इससे अधिक के अमाउंट वाले चेक के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम लागू कर दिया गया है। इसके तहत बैंक को चेक से जुड़ी जानकारी SMS, नेट बैंकिंग या मोबाइल ऐप से देनी होती है
2. PM Kisan के लिए KYC का बदलेगा नियम-
पीएम किसान सम्मान निधि योजना की केवाईसी के लिए भी आपको 31 जुलाई का वक्त दिया गया है। 1 अगस्त से किसान केवाईसी नहीं कर सकेंगे। किसान अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर भी अपनी ekyc करवा सकते हैं। इसके अलावा घर बैठे ऑनलाइन पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ईकेवाईसी करा सकते हैं
किसानों की सहूलियत के लिए केंद्र सरकार की तरफ से ई-केवाईसी की आखिरी तारीख को आगे बढ़ाने का ऐलान किया गया था। ई-केवाईसी की आखिरी तारीख को आगे बढ़ाकर 31 जुलाई कर दिया गया है। इससे पहले ई-केवाईसी कराने की आखिरी तारीख 31 मई थी
3. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए कराना होगा रजिस्ट्रेशन-
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) का फायदा लेने के लिए आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में अपनी फसल का बीमा करवाना होगा। इसकी रजिस्ट्रेशन कराने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नहीं होगा और आप इस योजना से वंचित रह सकते हैं। यह रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन या ऑफलाइन किया जा सकता है
4. बदल सकती है एलपीजी की कीमतें-
हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी की कीमतें बदलती है। ऐसे में इस बार भी 1 अगस्त से गैस सिलेंडर के दाम में बदलाव होने की संभावना है। कंपनियां इस बार घरेलू और कमर्शियल दोनों तरह के गैस सिलेंडर की कीमत में बदलाव कर सकती हैं। पिछली बार कॉमर्शियल गैस सिलेंडर सस्ता हुआ था, जबकि घरेलू गैस सिलेंडर में 50 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी
आपने अब तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है तो 31 जुलाई से पहले कर लें वरना 1 अगस्त से आपको जुर्माना भरना होगा। 31 जुलाई के बाद ITR फाइल करने पर लेट फीस देनी होगी। अगर आयकरदाता की कर योग्य आय 5 लाख रुपए तक या इससे कम है तो उसे 1 हजार रुपए लेट फीस के रूप में चुकाने होंगे। अगर टैक्सपेयर की टैक्सेबल आय 5 लाख रुपए से ज्यादा है तो उसे 5 हजार रुपए लेट फीस देनी होगी।