योगी सरकार सरकार 2.0 के 100 दिन पूरे होने पर गरीबों के फ्री राशन स्कीम को 3 महीने और बढ़ा दिया गया है। इस बीच खाद्य विभाग ने राशन की दुकानें चलाने वाले कोटेदारों पर लाइसेंस की शर्त को अनिवार्य रूप से लागू करने की बात कही है
बदायूं में खाद्य अफसरों ने साफ कर दिया है कि कोटेदारों को यदि कोटा चलाना है तो खाद्य विभाग से भी लाइसेंस लेना पड़ेगा। इस संबंध में शासनादेश जारी हो चुका है। लाइसेंस के आवेदन के लिए 100 रुपए शुल्क निर्धारित किया गया है 15 दिन बाद खाद्य अफसर कोटेदारों के लाइसेंस की जांच करेंगे
लाइसेंस न लेने वालों पर कार्रवाई भी की जायेगी बदायूं के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में 1500 से अधिक सरकारी राशन बिक्री की दुकानें हैं। इन दुकानों के लिये पूर्ति विभाग की ओर से लाइसेंस को पहले ही जारी किया जा चुका है, लेकिन इन्हें अब कोटा चलाने के लिये खाद्य विभाग से भी लाइसेंस जारी कराना होगा
अगर ये लाइसेंस जारी नहीं कराते हैं तो कार्रवाई की जायेगी। खाद्य विभाग के साथ ही पूर्ति विभाग के अधिकारियों ने कोटेदारों से कहा है कि जल्द खाद्य विभाग से भी लाइसेंस जारी करा लें
लाइसेंस लेने के लिये कोटेदारों को कहीं भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है। नजदीक के जनसेवा केंद्र से 100 रुपये की ऑनलाइन फीस कटाकर खाद्य विभाग से लाइसेंस जारी करा सकते हैं
मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी धनंजय पाण्डेय ने बताया कि सभी कोटेदारों को खाद्य सुरक्षा विभाग से लाइसेंस लेना जरूरी है। कोटेदार जनसेवा केंद्र के माध्यम से आवेदन कर लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। नियमानुसार बिना लाइसेंस खाद्य पदार्थों का कारोबार नहीं किया जा सकता है।