भारतीय रेल से हर रोज बड़ी संख्या में लोग यात्रा करते हैं. रेल में यात्रा करने के लिए टिकट बुकिंग करवाना जरूरी होता है. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम टिकट बुक करा लेते हैं और किसी कारण के चलते हमें टिकट कैंसिल करना पड़ता है. इसलिए जरूरी होता है कि आपको रेलवे द्वारा टिकट कैंसिल के नियमों का पता हो. आपको पता होना चाहिए कि टिकट कैंसिल करने पर आपको कितना कैंसिलेशन चार्ज देना पड़ता है. अगर आप को इन नियमों का पता होगा तो आपको टिकट कैंसिल कराने पर रिफंड मिलेगा और आप नुकसान से बच सकेंगे.
कंफर्म टिकट का क्या है कैंसिलेशन चार्ज?
अगर आपका टिकट कंफर्म है और आप टिकट कैंसिल करवाना चाहते हैं तो आपको बता दें ट्रेन के डिपार्चर टाइम से 48 घंटे पहले जनरल क्लास (2S) में 60 रुपये प्रति यात्री कैंसिलेशन चार्ज देना होगा. वहीं, स्लीपर क्लास में 120 रुपये की कटौती होगी. जबकि एसी चेयर कार और थर्ड एसी में 180 रुपये का चार्ज काटा जाएगा. सेकंड एसी में 200 रुपये, फर्स्ट एसी और एग्जीक्यूटिव क्लास में 240 रुपये की कटौती की जाएगी. साथ ही इस पर जीएसटी भी लगेगा. ध्यान देने की बात यह है कि स्लीपर क्लास के किसी भी टिकट पर जीएसटी नहीं लगती जबकि एसी क्लास के टिकट पर रेलवे जीएसटी भी चार्ज करता है.
अगर आप निर्धारित डिपार्चर टाइम से 12 घंटे पहले टिकट कैंसिल कराते हैं तो टिकट की धनराशि की 25 प्रतिशत कटौती की जाती है. वहीं, ट्रेन के शेड्यूल डिपार्चर टाइम से 4 घंटे के पहले और 12 घंटे के बीच में अगर आप टिकट कैंसिल कराते हैं तो आपके टिकट का आधा पैसा यानी 50% धनराशि की कटौती की जाती है. लेकिन, अगर आप ट्रेन के शेड्यूल डिपार्चर टाइम से 4 घंटे पहले तक टिकट कैंसिल नहीं करा पाए. तो इसके बाद आपको रिफंड का एक भी पैसा वापस नहीं मिलेगा.
RAC और वेटलिस्ट टिकट रिफंड
अगर आपका टिकट चार्ट बनने के बाद भी RAC और वेटिंग लिस्ट में है और आप ट्रेन के शेड्यूल्ड डिपार्चर टाइम से 30 मिनट पहले अपना टिकट कैंसिल (Ticket Cancel) कराते हैं तो स्लीपर क्लास में 60 रुपये कैंसिलेशन चार्ज लगेगा. जबकि एसी क्लास में 65 रुपये की कटौती होगी और बाकी की धनराशि आपको वापस मिल जाएगी.