Home Uttar Pradesh Lucknow लखनऊ की अकबरनगर कालोनी मे बुलडोजर चलाने पर हाईकोर्ट की रोक

लखनऊ की अकबरनगर कालोनी मे बुलडोजर चलाने पर हाईकोर्ट की रोक

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लखनऊ की अकबरनगर कालोनी

कुकरैल नाले (नदी) के किनारेबनेअवैध निर्माण पर प्रशासन की कार्रवाई का आदेश बुधवार को हो गया था. इसके तहत तय हुआ था
कि अयोध्या मुख्य मार्गपर बनी अवैध दुकानों और शोरूम को पहले तोड़ा जाएगा.
अकबर नगर प्रथम और द्वितीय में कुल 1068
मकान और 101 दुकानें-शोरूम हैं.

लखनऊ मेंआज एलडीए का बुलडोजर गरजा। कुकरैल नदी की जमीन पर अवैध रूप सेबनाए गए अकबर नगर-1 और
अकबर नगर-2 को ध्वस्त करनेएलडीए की टीम भारी पुलिस बल लेकर पहुंची। एलडीए और पुलिस बल को देखतेही लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। कॉलोनीवासियों नेहाईकोर्ट मेंकार्रवाई रोकनेको लेकर अपील की। इसी के बाद सुनवाई तक ध्वस्तीकरण की कार्यवाही रोक दी गई। शाम को करीब साढ़े तीन बजेहाईकोर्ट नेअपना फैसला सुनातेहुए 22 जनवरी तक स्टे लगा दिया। अब एलडीए आदेश की कॉपी लेकर उसका परीक्षण करेगा। जिसमेंपता चलेगा कि जो दो लोग कोर्ट गए थे उन्हीं के मामलेमेंस्टे हैया पूरेमामलेका। दूसरी ओर एलडीए उपाध्यक्ष डॉ इंद्रमणि त्रिपाठी कहना हैकि हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ वह सुप्रीम कोर्ट जाएंगे एं ।